आप कितनी जल्दी गर्भपात कर सकते हैं?HealthPlanet

Posted on Mon 6th Feb 2023 : 13:10

अबॉर्शन कानून में ये है प्रावधान
भारत में MTP ACT (1971) के तहत गर्भ को गिराने के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी गई है. इस एक्ट में समय के हिसाब से संसोधन भी किया गया है. पहले भारत में कुछ मामलों में 20 हफ्ते तक गर्भ गिराने की मंजूरी थी. लेकिन साल 2021 में इस कानून में संसोधन किया गया और यह समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दी गई. वहीं कुछ मामलों 24 हफ्ते के बाद भी गर्भपात कराने की अनुमति ली जा सकती है.

0 से 20 हफ्ते तक उन महिलाओं को गर्भ को गिराने की अनुमति है जो मां बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं है. या फिर महिला ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई है. हालांकि, ऐसे मामलों में रजिस्टर्ड डॉक्टर की लिखित अनुमति जरूरी है. 20 से 24 हफ्ते तक के गर्भ गिराने की बात करें तो यह अनुमति उन मामलों मे दी जाती है जिसमें मां या बच्चे के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को किसी तरह का खतरा होता है. वहीं इस तरह के मामले में दो डॉक्टरों की लिखित अनुमति जरूरी होती है.

24 हफ्ते बाद इन कारणों से गर्भ गिराने की अनुमति
भारत में कुछ मामलों में 24 हफ्ते बाद भी गर्भ गिराने की अनुमति है. अगर महिला किसी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है या फिर रेप के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई है तो 24 हफ्ते बाद भी गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है. वहीं अगर कोई माइनर गर्भवती हो गई है तो ऐसे में 24 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन कराने की अनुमति है. अगर महिला विकलांग है तो भी उसे गर्भपात कराने की अनुमति 24 हफ्ते बाद है. साथ ही मानसिक रूप से बिमार महिलाओं को भी 24 हफ्ते बाद गर्भपात कराने की अनुमति है. इसके अलावा अगर गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई बड़ी शारीरिक या मानसिक समस्या हो तो भी गर्भपात की अनुमति 24 हफ्ते बाद दी जा सकती है.

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